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Vice President: आसान नहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, वोटिंग से पहले ही चाहिए होते हैं 40 सांसद!

Vice President Election 2025, Trending GK: देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है. ऐसे में क्‍या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में कितने सांसदों की जरूरत होती है? आखिर यह चुनाव होता कैस...

देश में इस समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सियासत काफी गर्म है. जहां एक ओर भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्‍यपाल सी.पी.राधाकृष्णन को उम्‍मीदवार बनाया है.वहीं विपक्ष अभी उम्‍मीदवार की तलाश में है. उपराष्‍ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया काफी रोचक होती है.भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक (proposers) और 20 अनुमोदक (seconders) की जरूरत होती है.ये वह लोग होते हैं जो दोनों संसद के सदस्य होने चाहिए.इस तरह उप राष्‍ट्रपति के चुनाव के लिए कुल कुल 40 सांसदों (20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक)का समर्थन जरूरी है. यह प्रावधान ‘द प्रेजिडेंशियल एंड वाइस-प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट, 1952’ की धारा 5बी के तहत किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 66 के साथ मिलकर काम करता है. 

Vice President Election 2025: कौन वोट डालता है और कौन नहीं?

उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे-सीधे नहीं,बल्कि परोक्ष तरीके से होता है. इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 66 में बताई गई है.इसमें वोट डालने वाले लोग यानी इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद होते हैं.चाहे वे चुने गए हों या मनोनीत सांसद हो इससे कोई फर्क नहीं पडता.वहीं संविधान के अनुच्‍छेद 54 के तहत होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक भी वोट डालते हैं. उपराष्‍ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है. खास बात ये है कि मनोनीत सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं, पर राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है.

Vice President Election Process 2025: ये चुनाव कैसे होता है?

अब बात करते हैं कि ये चुनाव कैसे होता है.तो सबसे पहले नोटिस और नामांकन की प्रक्रिया होती है.संविधान के अनुच्छेद 68(1) के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा हो या पद खाली हो जाए तो 60 दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी है. चुनाव आयोग एक ऑफिसर नियुक्त करता है, जो आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है. वह पब्लिक नोटिस जारी करता है और लोगों से नामांकन मांगता है.
नामांकन की शर्तें: जो भी इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है. अगर वोट का 1/6वां हिस्सा नहीं मिलता तो ये पैसे वापस नहीं मिलते. ऊपर से उसे 20 सांसदों का सपोर्ट चाहिए जो उसका नामांकन प्रस्ताव करें (proposers)और 20 और सांसद जो उसे सपोर्ट करें (seconders)मतलब कुल 40 सांसदों का साथ जरूरी है.ये सांसद लोकसभा या राज्यसभा से होने चाहिए.
वोटिंग और रिजल्ट: वोटिंग एक खास तरीके से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं.यह चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है और हर सांसद का वोट बराबर (1) का होता है. जीतने के लिए वैध वोटों का औसत हासिल करना पड़ता है. 

Who is eligible for Vice President: कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति?

संविधान के अनुच्छेद 66(3) में साफ लिखा है कि:
– उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए.
– उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
– उसे राज्यसभा का सदस्य बनने लायक योग्यता रखनी होगी.
– अगर वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी वेतनभोगी पद (प्रॉफिट ऑफिस)पर है तो उसे अयोग्य माना जाएगा.

Vice President Election Schedule 2025: अभी का शेड्यूल क्या है?

इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल कुछ ऐसा है.नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 है. 22 अगस्त को नामांकन चेक होंगे और 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है. वोटिंग 9 सितंबर 2025 को होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा. उप राष्‍ट्रपति का चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया और संविधान का अनुच्छेद 68(2) इस बारे में साफ कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है, तो उस पद को भरने के लिए चुनाव छह महीने की अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य है.

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Dhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटर

न्यूज़18 हिंदी (Network 18) डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. करीब 13 वर्ष से अधिक समय से मीडिया में सक्रिय. हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के प्रिंट व डिजिटल संस्करण के अलावा कई अन्य संस्थानों में कार्य…और पढ़ें
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