उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल मर्जर नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब एक किलोमीटर के दायरे के बाहर स्थित स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, हाईवे, नदी या रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा. जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से अधिक है, उन्हें भी विलय प्रक्रिया से बाहर रखा गया है. सरकार ने यह भी बताया कि खाली हुए स्कूलों की इमारतों में आंगनवाड़ी केंद्र और बाल वाटिकाएं चलाई जाएंगी.